चोरी करने वाली 3 महिलाओं को 1-1 वर्ष की सजा
शाजापुर न्यायालय श्री संजीव कुमार पालीवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शाजापुर द्वारा आरोपीगण रेखा बाई पति संतोष, कला बाई पति रमेश सांसी, सुमन बाई पति मुकेश सांसी निवासी भडापिपल्या थाना बरोठा जिला देवास को धारा 380 भादवि में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, फरियादी राहुल सोनी की बैरछा मंडी में राहुल ज्वैलर्स के नाम से अभुषण की दुकान हैं दिनांक 19.12.17 को शाम के लगभग 5 बजे दुकान पर ग्राहकों की भीड थी तभी एक अज्ञात व्यक्ति तथा तीन महिलाएं आई एवं उनके साथ व्यक्ति भी आया जो कोने में बैठा था और फरियादी राहुल सोनी, महिलाओं को रकम दिखा रहा था, उसका ध्यान महिलाओं को रकम दिखाने में था तभी फरियादी का ध्यान बॅंटाकर उस व्यक्ति ने काउंटर में रखा एक प्लास्टिक का डिब्बा जिसमें सोने के 12 पैंडिल वजन 39 ग्राम, सोने की कटोरी 35 नग वजन 40 ग्राम, सोने की बाली 9 जोडी वजन 32 ग्राम, सोने के टाप्स 7 जोडी वजन 25 गा्रम, एक सोने की अंगुठी वजन 20 ग्राम, रिपेरिंग के सोने के अभुषण वजन 10 ग्राम, सोने के नाक के कांटे वजन 15 ग्राम आदि कुल सामान का वजन करीबन 226 ग्राम के रखे थे उक्त व्यक्ति चोरी करके ले गया। फरियादी ने दुसरे ग्राहक को सामान दिखने के लिये डिब्बा देखा तो नहीं मिला। फरियादी ने बाहर जाकर देखा तो वह व्यक्ति नहीं दिखा। फरियादी ने उसके दुकान के सामने लगे हुये सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के द्वारा उक्त महिलाओं की पहचान की।
फरियादी ने पुलिस थाना बेरछा पर आरोपीगण के विरूद्ध दिनांक 21.12.2017 को रिपोर्ट लिखाई थी जिस पर से अपराध क्र. 228/17 पर धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता का पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन की ओर से गवाह कराये गये। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती ममता पाराशर द्वारा किये गये तर्कांे से सहमत होते हुये आरोपीगण को माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया।
अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती ममता पाराशर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई।