आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शुजालपुर न्यायालय श्री धीरज कुमार जेएमएफसी न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी शेरसिंह ठाकुर पिता मानसिंह ठाकुर निवासी चैकी नसीराबाद शुजालपुर जिला शाजापुर म.प्र. का जमानत आवेदन सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री कमल सिंह गोयल शुजालपुर के तर्क से सहमत होते हुये निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर द्वारा बताया गया कि, पीडिता ग्राम ताजपुर मंडावर में रहती है, तथा आंगनवाडी में रोटी बनाने का काम करती है। घटना दिनंाक- 25/02/2020 से तीन महिने पूर्व उसके लडके का एक्सीडेन्ट हो गया था। आरोपी शेरसिंह ठाकुर पिता मानसिंह ठाकुर निवासी चैकी नसीराबाद उसके लडके को हाॅस्पिटल ले गया और उसका ईलाज कराकर उसे घर पर छोड गया था। तभी से आरोपी शेरसिंह और उसकी जान-पहचान है। आरोपी शेरसिंह कई बार पीडिता के घर आया और उस पर बुरी नियत रखता था। जब पीडिता कही भी काम करने जाती तो आरोपी उसका पीछा करता और उसे परेशान करता था। घटना दिनांक को दोपहर 9ः30 बजे आरोपी ने उसका रास्ता रोककर उससे बोला कि वह आंगनवाडी में रोटी क्यों बनाती है, तुझे पत्नि बनाकर रखूंगा, यदि बात नहीं मानेगी तो तेरे लडके को जान से खत्म कर दूंगा। उक्त घटना की रिपोर्ट पीडिता ने थाना शुजालपुर पर की थी। थाना शुजालपुर के अप.क्र. 38/2020 पर धारा 354 ‘‘क‘‘, 354 ‘‘घ‘‘, 341, 506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया। आरोपी को उक्त अपराध में गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन पत्र पर आपत्ति एडीपीओ श्री कमल सिंह गोयल शुजालपुर द्वारा की गई। अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।