पंचायत सचिव संगठन ब्लॉक कालापीपल ने सोपा मुख्यमंत्री के नाम जनपद सीईओ को ज्ञापन
कालापीपल:(बबलू जायसवाल)मध्यप्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत शामिल बीपीएल परिवारों के सत्यापन अभियान अंतर्गत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा जारी आदेश के पालन मैं खाद्यान पात्रता पर्ची बीपीएल परिवारों की जांच हेतु ग्राम पंचायत सचिवों की ड्यूटी के आदेश जारी किए गए बीपीएल परिवार सूची में नाम जोड़ने व घटाने का अधिकार शासन द्वारा नहीं दिया गया है इस कारण से स्वराज विभाग के सर्वे से ग्राम पंचायत के अधिकांश परिवार बीपीएल की श्रेणी मे जुड़े गए जिसमें खाद्यान्न पर्ची खाद्यद विभाग के माध्यम से जारी की गई है।
बीपीएल परिवार का सत्यापन का नाम पर अपात्र करने हेतु ग्राम पंचायत सचिवों को आदेशित किया जा रहा है।साथ ही ग्रामीण जनता के साथ नियंत्रण संपर्क में रहने से बीपीएल श्रेणी में नाम कम होने व अपात्र होने पर संबंधित हितग्राही द्वारा वाद-विवाद बढ़ेगा एवं सामुदायिक कार्य व हितग्राही मूलक कार्य प्रभावित होगा।ग्राम पंचायत सचिव के मूल्य पंचायत होने से कोई अप्रिय घटना घट सकती है